ऐसे केस केवल अखबारों के लिए…सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी राहत, जानें क्या था मामला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी. आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती. पीठ ने कहा कि ‘‘ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 के लिए होते हैं.
इसे खारिज किया जाता है.’’ याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था. इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
पहले जिला न्यायालय में लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं.
उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. जिसे जिला द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया. इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया है.