इमरान खान रिहा इमरान खान की रिहाई के बाद चीफ जस्टिस को मिली धमकी, बोले- अब हम तुम्हारा घर जला देंगे

Pakistan Imran Khan Release: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार (9 मई) को इस्लामाबाद कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूरे देश में जोरदार विरोध शुरू हो गया। दो दिन बाद गुरुवार (11 मई) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की रिहाई का आदेश दिया।
इसके बाद पीएम शाहबाज शरीफ सरकार की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. मरियम औरंगजेब ने 11 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा किया गया तो वह जजों के घरों में आग लगा देंगी.
इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएमएल-एन नेता मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पीटीआई समर्थक प्रदर्शनों में शामिल सशस्त्र प्रदर्शनकारियों और आतंकवादियों ने देश और राज्य की संपत्तियों पर हमला किया है। आप सभी ने देखा कि इमरान खान के निर्देश पर पीटीआई नेताओं ने किस तरह हिंसा भड़काई और हमलों का आदेश दिया।
मरियम नवाज शरीफ ने भी सवाल उठाए हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएमएल-एन नेता मरियम औरंगजेब ने कहा कि ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट एक अपराधी, एक आतंकवादी और एक गैंगस्टर को राहत दे रहा है जो सशस्त्र समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई पीएमएल-एन. नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया।
यह सब लाडली (इमरान खान) के कहने पर किया गया था। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने भी इमरान खान की रिहाई के आदेश पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने एक अपराधी को रिहा कर दिया है. मुझे लगता है कि जज को भी पीटीआई पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।
यह बयान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिया है।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बंद्याल ने कहा कि कोर्ट में दाखिल होने का मतलब है कोर्ट में सरेंडर करना और सरेंडर करने के बाद किसी शख्स को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर कर दे तो उसे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है?
इमरान खान के वकील हामिद खान ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन पैरामिलिट्री रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।