इमरान खान: अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को भी राहत मिली, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते की जमानत दी

इमरान खान न्यूज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आरोप तय करने पर रोक लगा दी है।
यह कहा जाना चाहिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
उधर, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत दे दी है।
न्यायाधीश ने अदालत कक्ष छोड़ दिया
इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया। सुनवाई के दौरान इमरान के समर्थकों ने इमरान के नारों से कोर्ट रूम में हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे जज को कमरे से बाहर जाना पड़ा. यह कहा जाना चाहिए कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
इमरान ने की शांति की अपील
कल शाम, इमरान ने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, यह दावा करते हुए कि हिरासत में रहते हुए उन्हें लाठियों से पीटा गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार एक अपराधी को भी मंजूर नहीं है।
इमरान बोले- मुझे आतंकवादी समझा गया
बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को अर्धसैनिक बलों ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार किया था। पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। खान को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ 145 मामले दर्ज हैं और उन्हें आतंकवादी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंद्याल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अत्तर मिन्हाल की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह उन पर अवैध है. कार्रवाई थी
इमरान पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं
फिलहाल वह पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में हैं और आज वहां से सीधे हाईकोर्ट पहुंचेंगे. इस्लामाबाद हाईकोर्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे करेगा। कल शाम, इमरान ने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, यह दावा करते हुए कि हिरासत में रहते हुए उन्हें लाठियों से पीटा गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार एक अपराधी को भी मंजूर नहीं है।
इमरान बोले- मुझे आतंकवादी समझा गया
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ 145 मामले दर्ज हैं और उन्हें आतंकवादी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंद्याल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अत्तर मिन्हाल की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ अवैध कार्रवाई की गई थी. . ,
बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को अर्धसैनिक बलों ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार किया था। पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया। खान को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।
बेंच ने नाराजगी जताई
पीठ ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस पर भी गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया। .
इमरान के कोर्ट रूम में दाखिल होते ही कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए और बेंच सुनवाई करने लगी. प्रधान न्यायाधीश बंद्याल ने इमरान से कहा, ‘आपको देखकर अच्छा लगा। हम मानते हैं कि आपकी गिरफ्तारी अवैध है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है और वह जो भी फैसला सुनाएगा, आपको उसे मानना ही पड़ेगा.
मरियम ने पीटीआई को मुख्य न्यायाधीश से कहा
पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने इमरान की रिहाई को लेकर प्रधान न्यायाधीश पर हमला बोला है। पार्टी की मुख्य संयोजक मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खजाना लूटने वालों को जाने दिया है. एक अपराधी छूट गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो देश को कौन बचाएगा?
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बंद्याल को पद से इस्तीफा देकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए. मरियम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को जवाब देना होगा. जब पुलिस वारंट लेकर लाहौर गई तो लाहौर में पुलिसवालों के सिर काट दिए गए. इमरान को सजा मिली होती तो आज देश में आग नहीं लगती।