दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आज फैसला होगा

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आज फैसला होगा

नयी दिल्ली सेमी और एलजी टसल: दिल्ली में अधिकारियों आज की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर फ़ैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट आज संविधान पीठ के समस्याएँ लेकिन फ़ैसला बताना होगा, 5 जजों की बेंच फ़ैसला बता सकते हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच युद्ध जारी है, हम आपको बताते हैं कि यह समस्याएँ केंद्र और दिल्ली में सरकार किस बारे में बोलना है, दिल्ली सरकार का बोलना क्या वह राज्य पुलिस पर है सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, एलजी सरकार के कार्य में बाधा डाल रहा है, केंद्र सरकार एलजी के उपयोग अभी भी काम कर रहा है, वहीं, केंद्र सरकार है बोला क्या वह दिल्ली है राष्ट्र की राजधानी है, इसे राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता है, संसद और दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की होती है।,

कैसे शुरू अधिकारों की ‘जंग’?

जानिए कैसे दिल्ली में अधिकारों की ‘जंग’ शुरू हुई, अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया, 1947 के बाद राज्यों को भाग ए, बी, सी में विभाजित किया गया।, दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया था, 1956 तक दिल्ली की अपनी विधानसभा थी।, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दिल्ली विधानसभा को भंग करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में पारित किया गया है, 1993 में दिल्ली में फिर विधानसभा का गठन हुआ, एनसीटी एक्ट के अनुसार दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, यह तय हुआ, केंद्र-दिल्ली सरकार शक्तियां विभाजित,

क्या है सरकार एनसीटीडी एक्ट का?

अब हम आपको बताते हैं सरकार क्या है ऑफ एनसीटीडी एक्ट, जो वर्ष 2021 में संशोधित किया गया जिस पर यह पूरा हो गया है आमना-सामना है, 2021 में सरकार एनसीटीडी अधिनियम पारित किया, केंद्र सरकार उपराज्यपाल को अनेक अधिकार दिए, एएपी सरकार इस कानून का ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, आप ने एलजी के फैसले पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है उपयोग हो रहा,

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