बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ पंडोले के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप शामिल करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया.पंडोले उस कार को चला रही थीं, जिसके नदी में गिरने से मिस्त्री की मौत हो गई थी.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका सुर्खियां बंटोरने के इरादे से दाखिल की गई है और याचिकाकर्ता का दूर-दूर तक इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. खंडपीठ ने खुद को कार्यकर्ता बताने वाले याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया.
साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की पिछले साल चार सितंबर को मौत हो गई थी, जब उनकी लग्जरी कार मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग से सटे पालघर जिले में सूर्या नदी पर एक पुल पर एक डिवाइडर से टकरा गई थी. हादसे में कार चला रहीं अनाहिता पंडोले और वाहन में सवार उनके पति डेरियस पांडोले गंभीर रूप से घायल हो गए.